नाबालिग को बरगला कर भगाने के दोषी को एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने 10 साल कैद की सजा और डेढ़ लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
दोषी निशान सिंह पातड़ां का रहने वाला है। यह मामला थाना पसियाना पुलिस की ओर से छह फरवरी 2016 को बागड़ी सिंह निवासी गांव खेड़ी बरना की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता का कहना था कि उसकी बहन दिसंबर 2015 में घर से सामान लाने के लिए दुकान गई थी। फिर वापस घर नहीं आई। इसके बाद उसके बारे में इलाके के लोगों और रिश्तेदारों से पूछा गया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पुलिस को सूचना दी गई और शक आरोपी पर जताया गया था कि वह ही नाबालिग को भगा ले गया है। जिसके आधार पर पुलिस ने निशान सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।