अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। जिला प्रशासन ने त्योहारों के दौरान प्रदूषण रोकने के लिए पटाखे चलाने के सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रीता जौहल ने आदेश जारी किए हैं। दिवाली पर 8 नवंबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरुपर्व पर 24 नवंबर को सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक छूट मिलेगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या, 24-25 दिसंबर को, रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। नए साल की पूर्व संध्या, 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक, रात 11:55 बजे से सुबह 12:30 बजे तक का समय तय है। निर्धारित समय के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।