पटियाला की अदालत ने जज विजय सिंह की हत्या के दोष में उम्रकैद की सजा काट रही डा. रवदीप कौर की वीरवार को रेगुलर जमानत मंजूर कर ली।
चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट दीपिका की अदालत में डा. रवदीप कौर ने अपने वकील के जरिये अच्छे आचरण के संबंध में रेगुलर जमानत की अर्जी दायर की थी।
अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनकर उसकी रेगुलर जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और दो लाख रुपये के जमानती बांड पर दो जमानती देने के आदेश दिए।
थाना सिविल लाइन में 2005 में डा. रवदीप कौर के खिलाफ जज विजय सिंह के कत्ल के आरोप में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में डाक्टर रवदीप कौर को 2012 में मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
पहले रवदीप बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में रही, बाद में नवंबर 2014 में उसे पटियाला जेल शिफ्ट किया गया था। वह 6 दिसंबर 2014 को दो हफ्ते की पैरोल पर रिहा होने के बाद 15 दिसंबर 2014 को घर से लापता हो गई थी।
पुलिस ने उसे तीन फरवरी 2015 को नेपाल बार्डर के चैरी चौराहा से पकड़ लिया था और उसके खिलाफ थाना लाहौरी गेट में मामला दर्ज किया गया था।