अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। बिजली के ट्रांसफार्मर के आठ फुट के घेरे में कोई भी व्यावसायिक या घरेलू निर्माण करने पर अब पावरकॉम कार्रवाई करेगा। संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा। अगर भी निर्माण कार्य दुरुस्त न किया, तो फिर पावरकॉम की ओर से नगर निगम के साथ मिलकर काम को रुकवाया जाएगा। इस संबंधी फैसला मंगलवार को निगम व पावरकॉम अधिकारियों के बीच हुई बैठक में फैसला लिया गया।
नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर जीवनजोत कौर ने बताया कि शहर के कई इलाकों में देखा गया है कि लोग सुरक्षा को नजरंदाज करते हुए सड़कों किनारे लगे ट्रांसफार्मर तक व्यवसायिक या घरेलू निर्माण कर रहे हैं। तय नियमानुसार किसी भी ट्रांसफार्मर के आठ फुट के घेरे में किसी प्रकार का कोई निर्माण वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ अब पावरकॉम और नगर निगम की बिल्डिंग शाखा संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। पावरकॉम सुरक्षा नियमों को शहर में सख्ती से लागू करते हुए खुद अनदेखी करने वालों को नोटिस जारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति नोटिस के बावजूद अपने निर्माण कार्य को दुरुस्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ नगर निगम की बिल्डिंग शाखा का सहयोग लिया जाएगा।
ज्वाइंट कमिश्नर ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बीते दिनों उन्होंने तोपखाना मोड़ से तोपखाना गेट की ओर जाने वाले सड़क के दाएं हिस्से में ट्रांसफार्मर के पीछे एक दुकान के निर्माण कार्य को रुकवाया था। इसी प्रकार वोल्टेज वाली तारों के नीचे भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। तय नियमानुसार हाई वोल्टेज तारों के नीचे की जमीन पर दाएं और बाएं हिस्से में 30-30 फुट तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करता है तो पावरकॉम नगर निगम के साथ मिलकर अवहेलना करने वाले पर कार्रवाई करेगा।