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छात्र की हत्या करने के आरोपी को वार्डन को उम्रकैद

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अदालत - फोटो : डेमो फोटो
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जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की अदालत ने मंगलवार को एक फैसले में सरकारी फिजिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र की हत्या के केस में एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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दोषी फर्जी हॉस्टल वार्डन बनकर स्टूडेंट्स से जबरन फीस की उगाही करता था। फीस देने से मना करने पर दोषी ने बेसबॉल बैट मारकर स्टूडेंट का कत्ल कर दिया था। दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह केस बठिंडा के रहने वाले मनप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 

केस फाइल के मुताबिक मनप्रीत सिंह का भाई गुरप्रीत सिंह फिजिकल कॉलेज में एमपीएड साल दूसरे का स्टूडेंट था। मनप्रीत सिंह के मुताबिक वह अपने दूसरे भाई अवतार सिंह के साथ 20 फरवरी 2015 को फिजिकल कालेज आया था। वह सभी रात को खाना खाने कॉलेज मैस में गए। वहां स्टूडेंट्स की ज्यादा भीड़ होने के कारण वह बाहर खड़े होकर बारी का इंतजार कर रहे थे।
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इसी दौरान दोषी अमनदीप सिंह व उसके कुछ साथी बेसबाल बैट लेकर पहुंच गए। उन्होंने गुरप्रीत सिंह को हास्टल की फीस भरने के आदेश दिए। जब गुरप्रीत ने इंकार कर दिया तो दोषी अमनदीप सिंह व उसके साथियों ने उस पर बेसबाल बैट से हमला कर दिया। बाद में शोर मचने पर हमलावर भाग गए। जख्मी हालत में गुरप्रीत सिंह को सरकारी राजिंदरा अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

बच्चे की किडनैपिंग केस के पांचों आरोपी बरी
पटियाला। एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह की कोर्ट ने राजपुरा की आदर्श कालोनी से 10 लाख की फिरौती के लिए नौ साल के बच्चे को अगवा करने के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया। आरोपियों के खिलाफ बच्चे के दादा जसवंत सिंह की शिकायत पर थाना सिटी राजपुरा में केस दर्ज किया गया था। अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों की दलील से सहमत होते हुए पांचों आरोपियों को बरी कर दिया।  

मामला 12 अक्तूबर 2015 का है। तब राजपुरा की आदर्श कालोनी से 9 साल के सरबजोत सिंह पुत्र करनैल सिंह को 10 लाख की फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने इस केस को कुछ ही घंटों में हल करके अगवा हुए बच्चे को बरामद कर लिया था। पुलिस ने किडनैपरों को स्विफ्ट कार समेत गिरफ्तार किया था। अदालत ने सुरिंदर सिंह उर्फ छिंदा निवासी गांव शंभू कलां, सुखविंदर सिंह उर्फ  सुखी निवासी गांव फरीदपुर जटां, रवि कुमार निवासी गांव मीआपुर, गुरचरन सिंह, सुखविंदर सिंह को बरी कर दिया है।
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