बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में सोमवार को पटियाला के जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट ने लुधियाना के बिजनेसमैन अवतार सिंह तारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। आदेश के बावजूद तारी आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। बाद में मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर तय कर दी।
एडवोकेट सतीश करकरा ने बताया कि मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला समेत 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इनमें से लुधियाना का बिजनेसमैन अवतार सिंह तारी भी शामिल है, जिसे सोमवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे। लेकिन तारी कोर्ट के आदेश बावजूद पेश नहीं हुआ, जिसके चलते कोर्ट ने तारी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया।
तारी पर आरोप हैं कि उसने भोला के साथ मिलकर देश-विदेश में ड्रग की तस्करी की और करोड़ों रुपये की संपत्तियां बनाईं। इस मौके पर ईडी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह कोर्ट में पेश हुए। भोला को भी नाभा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच मनी लांड्रिंग केस की सुनवाई के लिए पटियाला कोर्ट लाया गया था।
इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) आज भी मनी लांड्रिंग केस के 10 आरोपियों की चार्जशीटें कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इस केस में 34 आरोपी हैं, जिनमें से 23 आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं। बाकी आरोपियों के खिलाफ ईडी चार्जशीट पेश नहीं कर पा रही है। ईडी की तरफ से लगातार कोर्ट से समय मांगा जा रहा है।