एडिशनल सेशन जज डा. रजनीश की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ कई महीनों तक दुराचार करके उसे गर्भवती करने वाले दोषी को शुक्रवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला करीब 11 महीने पुराना था। केस के मुताबिक थाना जुल्कां के गांव बहादुरपुर फकीरां छन्ना के निवासी सतनाम सिंह सत्तू ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। उसके बाद दोषी लगातार करीब 9 महीने तक नाबालिग को डरा-धमका कर उसके साथ दुराचार करता रहा। बाद में पीड़िता लगातार दुराचार के कारण गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर लड़की का मेडिकल कराने के बाद 30 जून 2015 को थाना जुल्कां में केस दर्ज किया था।