रोपड़ की एक कोर्ट ने पिता को अपने ही बेटे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला रोपड़ की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सुनीता कुमारी शर्मा की अदालत ने वीरवार को सुनाया।
पुलिस के मुताबिक सात मई 2015 की सुबह 8 बजे सुखविंदर सिंह निवासी अकालगढ़ थाना कुराली जिला मोहाली ने अपने 13 वर्षीय बेटे राजबीर सिंह को हथौड़े से वारकरके बुरी तरह घायल कर दिया। सुखविंदर सिंह के भाई जगतार सिंह ने पता चलने पर तुरंत राजबीर को कुराली सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। वहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने पिता सुखविंदर सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया था।