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पूर्व एसएचओ पर अवैध हिरासत में रखने का केस

Sun, 12 Jul 2015 09:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
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थाना कोट ईंसेखां में इसी थाने के तत्कालीन एसएचओ. खिलाफ एक व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखने के आरोप में  केस दर्ज किया गया है। कथित आरोपी तत्कालीन एसएचओ सेवानिवृत्त भी हो चुका है।
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पीड़ित ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कार्यवाई की मांग की थी। इस मामले की आज 13 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है।
गांव गलोटी निवासी प्रेम सिंह पुत्र गुरचरन सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था थाना कोट ईसेखां में 12 से 14 अक्तूबर 2014 को 56 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया था। शिकायत करने के बाद भी सीनियर पुलिस अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस केस की हाईकोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई है और पुलिस ने जवाब दाखिल करना था। हाईकोर्ट के डर से पुलिस ने पीड़ित की 10 माह से दबी शिकायत पर थाना कोट ईसेखां के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर राम सिंह खिलाफ धारा 342 आइपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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इंस्पेक्टर राम सिंह विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका है। पीड़ित प्रेम सिंह को एक लड़ाई झगड़े केस में पूछ ताछ के लिए थाने में लाया गया था और उसे छोड़ने के लिए यहां तैनात एक तत्कालीन एसपी ने एसएचओ को फोन भी किया था लेकिन राजनीतिक दबाव में पुलिस ने पीड़ित को नहीं छोड़ा था।

इस के बाद तत्कालीन एसपी ने थाना कोट ईसेखां में पहुंच कर पीड़ित को अवैध हिरासत में रखने बारे डीडीआर दर्ज कर दी थी। इस मामले को लेकर तत्कालीन एसएचओ और तत्कालीन एसपी में ठन गई थी।
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