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अदालत फैसले

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दो भुक्की तस्करों को 10-10 साल कैद
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एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया, फतेहाबाद निवासी है दोनों दोषी
पटियाला।
भुक्की तस्करी मामले में एडिशनल सेशन जज दीपक कुमार चौधरी की अदालत ने करनबीर सैनी निवासी कनरी टोहाना और राम निवास निवासी समैन टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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केस फाइल के मुताबिक पुलिस पार्टी गांवों में गश्त करती हुई गांव ककराला नजदीक पहुंची। यहां पुलिस ने भाखड़ा नहर के पुल के पीछे नाका लगाया था। थोड़ी देर बाद एक कार आई। पुलिस ने कार चालक को रुकने का इशारा किया। कार करनबीर सैनी चला रहा था। पुलिस ने कार की तलाशी लेकर उसमें से चार थैले भुक्की बरामद की। थैलों में 104 किलो भुक्की थी। पुलिस ने साल 2013 में थाना घग्गा में मामला दर्ज किया था।
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