नशा तस्करों को 12-12 साल की कैद की सजा सुनाई
पटियाला। अफीम तस्करी के मामले में पटियाला में एडिशनल सेशन जज रवदीप सिंह हुंदल की अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को डेढ़-डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषियों में मनीश भार्गव, महावीर प्रसाद निवासी बीकानेर राजस्थान, कृष्ण राम निवासी आउ थाना भोजसर जोधपुर, प्रेम निवासी नौखेड़ा भट्टियां जोधपुर और ओम प्रकाश निवासी डिंमरगढ़ बीकानेर राजस्थान शामिल हैं। केस फाइल के मुताबिक पुलिस पार्टी ने देवीगढ़ मसींगन रोड गांव मुराद माजरा के पास चेकिंग के संबंध में नाका लगाया था, इसी दौरान गांव की तरफ से एक स्कार्पियो गाड़ी आई। जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। लेकिन दोषियों ने भागने की कोशिश की। जिस पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए सभी को काबू कर लिया। बाद में तलाशी के दौरान कार से 10 किलो अफीम बरामद की गई थी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ 14 जून 2012 को थाना जुल्कां में केस दर्ज किया था।