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अदालत का फैसला

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युवक की हत्या में प्रेमिका और उसके दो भाइयों को उम्रकैद
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एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया, पटियाला में एडिशनल सेशन जज ने सुनाया फैसला,
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला।
युवक की हत्या के दोषी प्रेमिका और उसके दो भाइयों को एडिशनल सेशन जज डीपी सिंगला की अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस केस में एक महिला बंती बाई और लाल सिंह नाम के व्यक्ति को बरी कर दिया गया है। दोषियों में पिंकी निवासी तुघ पति शुतराणा और उसके दो भाई कालू उर्फ नरेश और जंगा निवासी तुघ पति शुतराणा शामिल हैं।
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केस फाइल के मुताबिक पुलिस के पास शिकायतकर्ता जय प्रकाश निवासी हीरानगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके लड़के पवन कुमार का बलवंत राम के यहां आना-जाना था। इस दौरान पवन कुमार के बलवंत राम की पत्नी पिंकी के साथ संबंध बन गए। इस कारण पिंकी का पति और उसके दोनों साले कालू व जंगा उनके परिवार के साथ रंजिश रखने लगे। वारदात वाले दिन उनका लड़का पवन कुमार जब काफी देर तक घर न पहुंचा तो उसकी पत्नी गुरनामो उसे तलाशने के लिए दोषियों के घर गई। वहां देखा कि कालू व जंगा उसके लड़के के गले से चुन्नी निकाल रहे हैं। गुरनामो ने जब पास जाकर देखा तो बेटे पवन कुमार की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में एक मई 2015 को थाना पातड़ां में दोषियों के खिलाफ हत्या का पर्चा दर्ज किया था।
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