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और चार्जशीटें पेश होंगी या नहीं, ईडी ने जवाब देने से किया इनकार

Thu, 07 Apr 2016 10:08 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/पटियाला
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कोर्ट - फोटो : demo photo
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बहुचर्चित मनी लांड्रिंग केस में वीरवार को पहली सुनवाई सीबीआई अदालत में हुई।
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इस मौके पर इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने ड्रग तस्कर जगदीश सिंह भोला के वकील की ओर से दायर एप्लीकेशन के जवाब में और चार्जशीटें पेश करने संबंधी जवाब देने से इनकार कर दिया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केस में और चार्जशीटें पेश की जाएंगी या नहीं, इस संबंधी बताना जरूरी नहीं है क्योंकि जांच अभी जारी है। बाद में मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय हो गई। आज कोर्ट में भोला समेत केस के 42 आरोपी पेश हुए। 

भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि मनी लांड्रिंग केस के जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की कोर्ट से सीबीआई अदालत में शिफ्ट होने से पहले उनकी तरफ से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसमें उन्होंने ईडी से जवाब मांगा था कि इस केस में और चार्जशीटें कोर्ट में पेश की जानी हैं या नहीं ताकि चार्ज फ्रेमिंग पर बहस शुरू की जा सके। आज इस एप्लीकेशन पर सीबीआई अदालत में बहस शुरू हुई। ईडी की तरफ से कोर्ट में पहुंचे असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन और स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर बलराम शक्ति ने एप्लीकेशन के जवाब में कोर्ट के सामने कहा कि और चार्जशीटें दाखिल की जाएंगी या नहीं, यह बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि केस में जांच अभी जारी है।
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इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल तय कर दी। इस दिन भी उक्त एप्लीकेशन पर बहस जारी रहेगी।एडवोकेट करकरा ने कहा कि ईडी को बताना ही होगा कि और चार्जशीटें पेश करनी हैं या नहीं, क्योंकि दो-दो बार चार्ज फ्रेमिंग पर बहस करके कोर्ट का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता है।  
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ईडी ने यूथ अकाली लीडर बिट्टू औलख का रिमांड मांगा
पटियाला। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मनी लांड्रिंगमामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने यूथ अकाली दल के लीडर बिट्टू औलख के रिमांड की मांग के लिए अर्जी दायर की। अदालत ने इस अर्जी पर फैसला 8 अप्रैल को सुनाना है। वहीं अदालत में 21 अप्रैल को केस के आरोपियों चुन्नी लाल गाबा, सुदेश रानी, रेखा, रमेश व एक अन्य की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई होगी।
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