तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को जा रही सीवर लाइनों में अनट्रीटिड औद्योगिक पानी छोड़ने वाली लुधियाना की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पिकलिंग और फास्फेटिंग की 51 इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिए हैं।
पीपीसीबी के चेयरमैन रविंदर सिंह ने बताया कि ताजपुर रोड, भट्टियां और बलोके स्थित लुधियाना के तीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को जा रहे सीवर में जहरीले तत्वों की मात्रा होने की वैज्ञानिक जांच की गई।
कुल 156 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पिकलिंग और फास्फेटिंग के उद्योग की मुख्य वातावरण इंजीनियर लुधियाना की देखरेख में जांच की गई। मुआयना करने वाली टीमों के प्रमुख बोर्ड के लुधियाना स्थित चार क्षेत्रीय दफ्तरों के चार वातावरण इंजीनियर थे, जिनके साथ सहायक वातावरण इंजीनियरों को तैनात किया गया था।
उन्होंने बताया कि डोर टू डोर मुआयना 10 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी रात तक लगातार जारी रहा। कुल 156 ऐसे उद्योगों में से 99 उद्योग किसी न किसी तरह की कोताही करते पकड़े गए। इनमें से 51 ऐसे उद्योग पकड़े गए, जो बिना उपचार का पानी इन सीवर लाइनों में डाल रहे थे। इन उद्योगों को मौके पर ही सजा सुनाते हुए 25 उद्योगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए और बाकी 26 को बोर्ड के अफसरों ने सील कर दिया।