पठानकोट। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने एक व्यक्ति को नशीले पाउडर की तस्करी के आरोप में दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक सदर पुलिस ने नवंबर 2011 में अकालगढ़ के पास नाके के दौरान सैली कुलियां निवासी बोधराज को एक किलोग्राम नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था।
उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने आरोप साबित होने पर बोधराज को दस साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।