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ठगी का आरोप लगाने वाले को एक वर्ष कैद

Sat, 20 Feb 2016 10:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पठानकोट
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वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमन बहल पर 17 लाख 50 हजार रुपये की ठगी का आरोप लगाने वाले आरोपी अनूप सिह पुत्र सुरैन सिह निवासी गांव पक्खोवाल तहसील व जिला पठानकोट को जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पलविंद्र सिंह की अदालत ने एक साल की कैद और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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आरोपी अनूप सिंह ने जुलाई 2006 में आरोप लगाया था कि कुछ उसकी जमीन बिकवा कर रमन बहल व उसके परिवार ने उसका 17 लाख 50 हजार रुपया हड़प लिया है। इस संबंध में रमन बहल ने अनूप सिंह के खिलाफ केस कर  इंसाफ की मांग की थी।

इस दौरान अनूप सिंह ने लोकपाल पंजाब के पास भी रमन बहल व उनके पिता पूर्व मंत्री पंजाब खुशहाल बहल के विरुद्व याचिका दायर कर दी। लोकपाल ने तो 20 अगस्त 2010 को रमन बहल व उनके पिता खुशहाल बहल को बेकसूर घोषित कर अनूप सिंह की शिकायत को खारिज कर दिया था।
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रमन बहल की ओर दाखिल याचिका पर स्थानीय अदालत में धारा 500  व 109 पर सुनवाई चलती रही। गत दिवस अदालत ने दोनो पक्षों की  बहस सुनने के बाद  अनूप सिंह को एक साल की सजा व 500 रूपये जुर्माना का आदेश सुनाया।

जुर्माना राशि अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में रमन बहल का कहना है कि मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के सहारे मैने अदालत का दरवाजा खटकाया था। मुझे इंसाफ मिला है।
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