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महिला समेत चार नशा तस्करों को दस साल कैद

Thu, 05 Dec 2013 08:47 PM IST
अमर उजाला, पठानकोट
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने एक महिला समेत चार लोगों को नशा तस्करी के आरोप में 10-10 साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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 जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन साल अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई 2011 को थाना डिवीजन नं.1 की पुलिस ने बस अड्डा में तलाशी के दौरान एक महिला समेत चार लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया था।

उनसे पुलिस ने नशीला पदार्थ बरामद किया था। शुरूआती जांच पड़ताल में पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में बताई थी।

पकड़े गए चारों आरोपियों की पहचान जम्मू-कश्मीर निवासी शकीला बेगम, उसका पति गुलाम अली और शमशेर सिंह और पठानकोट के गांव छोटेपुर निवासी घनश्याम कुमार के रूप में बताई थी।
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 जांच में खुलासा हुआ था कि महिला का पति जम्मू-कश्मीर में एसपीओ का जवान था और उसे श्रीनगर में एक मुठभेड़ के दौरान उक्त नशीला पदार्थ मिला था।

पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस की ओर से कोर्ट में मामले का चालान पेश किया गया।

मामले की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत ने उक्त चारों को 10-10 साल कैद और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं किए जाने की सूरत में उन्हें तीन-तीन साल अतिरिक्त कैद भुगतने के आदेश दिए गए हैं।
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