मोहाली। राज्य चुनाव आयोग पंजाब ने 5 अक्टूबर 2025 तक होने वाले जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों की तिथि की घोषणा कर दी है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 3 सितंबर 2025 को किया जाएगा। डीसी कोमल मित्तल ने बताया कि 3 मार्च 2025 को प्रकाशित मतदाता सूचियों को अब 1 सितंबर 2025 की पात्रता तिथि के साथ अद्यतन किया जाएगा, ताकि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जा सके। पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा-28 के अनुसार पात्र मतदाताओं की आयु पात्रता की निर्धारित तिथि को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की तिथि 19 अगस्त है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद कार्यालयों और संबंधित एसएम कार्यालयों में उपलब्ध होगी। जिले के निवासी 20 से 27 अगस्त 2025 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इनका निपटारा 1 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों-सह-उपमंडल मजिस्ट्रेटों को इस कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि जिला परिषद और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के सभी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।