चंडीगढ़। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया है। इसकी पहचान पंचकूला निवासी सतिंदर सिंह उर्फ सन्नी के रूप में हुई है और इसको सजा आज सुनाई जाएगी। इसके खिलाफ सेक्टर-34 थाना पुलिस ने साल-2022 में अपहरण, कई बार दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
जानकारी के अनुसार पीड़िता की उम्र करीब 16 साल थी और इस मामले में सन्नी के अलावा एक नाबालिग भी आरोपी था। उसे पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जीरकपुर थाना पुलिस की जीरो एफआईआर के आधार पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। पुलिस को पीड़िता के पिता ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी थी। कुछ दिनों बाद बच्ची जीरकपुर के पास गांव झुरहेड़ी से मिली थी और उसने बयान दिया था कि दोषी नाबालिग उसे अपने साथ होटल ले गया था। यहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और इसके बाद वहीं छोड़कर चला गया था। अगले दिन वहीं पर सतिंदर उर्फ सन्नी ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने उसके बयान पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।