राज्य सरकार किसानों की भलाई के स्कीमें बनाकर उन्हें अमलीजामा पहनाने में लगी हुई है, ताकि राज्य के किसानों को आर्थिक मंदहाली से बाहर निकाला जा सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग पंजाब एनके शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ से कम जमीन है।
उन्हें 50 हजार रुपये का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। स्कीम से राज्य के 10 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए फार्मर प्रोविडेंट फंड कम पेंशन स्कीम शुरू की गई है। स्कीम में किसान को बराबर का अंशदान करना होगा। स्कीम कम से कम 10 साल के लिए होगी। 60 साल की उम्र हो जाने पर किसानों को इकट्ठे मूलधन ऊपर मिलने योग्य ब्याज के बराबर पेंशन दी जाएगी।
जिले के 15 हजार परिवार को मिलेगा फायदा
शर्मा ने बताया कि भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के 11 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ने बताया कि उक्त स्कीम का जिले के 15 हजार किसान लाभ उठा पाएंगे। किसानों का कोई भी पारिवारिक मेंबर इस योजना के तहत 50 हजार रुपये का इलाज सरकारी व नामवर निजी अस्पतालों में करवा सकेगा।