इन दिनों हाईवे पर शराब की दुकानें खुलना लगातार जारी है। लोगों ने इस सबंध में अधिकारियों ने शिकायत दी तो अधिकारियों ने कहा कि यह पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति का हिस्सा है। बता दें कि पंजाब सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन करके हाईवे किनारे शराब की दुकान खोलने की मंजूरी अब नगर निगमों और नगर काउंलिसों को दे दी है। इसके बाद जीरकपुर के अधीन आते हाईवे पर शराब की दुकानें धड़ाधड़ खुल रही हैं।
हाईकोर्ट ने दिए थे ठेकों को बंद करने के आदेश
जिक्रयोग है कि दो वर्ष पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईवे के किनारे शराब के ठेकों को बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बाद पंजाब सरकार ने अदालती आदेशों पर आबकारी नीति में संशोधन करते हुए पंजाब में नेशनल हाईवे के शराब के ठेकों को बंद करवा दिया था।
आबकारी नीति में संशोधन के बाद मिली मंजूरी
आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद आबकारी नीति में बदलाव करके 2014-15 में मोहाली जिले में नेशनल हाईवे के किनारे खुली शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, पर 2016-17 की आबकारी नीति में किए गए संशोधन के बाद अब शराब की दुकानों को खोलने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। आबकारी नीति में संशोधन के बाद नगर निगम एवं नगर काउंसिलें अब हाईवे के किनारे शराब के ठेके खोलने की मंजूरी दे सकती हैं।