मोहाली। एनआरआई विंग पंजाब के निर्देश पर वीजा पैलेस के मालिक अमरजीत सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस मामले में नया मामला दर्ज किया गया है। देहरादून निवासी नवनीत मोहन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एनआरआई विंग में हुए आपसी समझौते के बावजूद आरोपी ने तय भुगतान नहीं किया और पहला चेक बाउंस हो गया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता नवनीत मोहन ने 18 सितंबर 2025 को पीजीडी नंबर के माध्यम से एनआरआई विंग को शिकायत दी थी। इसमें बताया कि अमरजीत सिंह के साथ एनआरआई विंग फेज-7 के दफ्तर में पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ था। समझौते के तहत 2.65 लाख रुपये के दो चेक (11 अगस्त 2025 और 11 सितंबर 2025) जारी किए गए थे। पहला चेक बैंक द्वारा ड्रॉअर सिग्नेचर डिफर की टिप्पणी के साथ लौट आया। शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि चेक बाउंस होता है तो मामला दोबारा खोला जाएगा। चेक के बाउंस होने के बाद शिकायतकर्ता ने केस पुन: खोलने और सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट एनआरआई विंग को भेजी गई, जिसके बाद एडीजीपी एनआरआई विंग ने मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी। थाना एनआरआई मोहाली ने अमरजीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और इमीग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।