मोहाली। जिला अदालत ने थाना लालड़ू में 19 फरवरी 2022 में दर्ज नशे की शीशियां और टीके बरामद होने के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। मोहाली के अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने सरकारी पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी गुरप्रीत सिंह निवासी मोरिंडा जिला रूपनगर व प्रिंस सिंह निवासी मोरिंडा को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि थाना लालड़ू पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर स्टेडियम के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान पुलिस ने सामने से आ रहे दो युवकों को शक के आधार पर रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस को देख घबरा गए और अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को फेंककर पीछे मुड़ने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने दोनों युवकों को काबू कर उनका नाम पूछा तो एक की पहचान गुरप्रीत सिंह व दूसरे की प्रिंस सिंह के रूप में हुई। उन्होंने जब दोनों लिफाफों की जांच की तो लिफाफे से 25 नशे की शीशियां और 25 टीके बरामद हुए। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज किया था।