मोहाली। करीब छह वर्ष पुराने चेन स्नैचिंग के एक मामले में मोहाली पुलिस को अदालत में झटका लगा है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने गुरिंदर सिंह प्रीत और जगविंदर सिंह उर्फ जोती की पहचान से इन्कार किया। उसने कहा कि पुलिस ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। अभियोजन पक्ष आरोपियों को अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। सोने की चेन का खरीद बिल भी अदालत में नहीं दिया गया। पुलिस ने 24 जुलाई 2020 को इन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि, पुलिस अदालत में अपनी कहानी साबित नहीं कर सकी।