मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी करके जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर 100 मीटर के दायरे में धरना और रैलियां आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन आदि प्रस्तुत करने के लिए इस चारदीवारी के मुख्य द्वार से कार्यालय में पांच से कम व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये आदेश 11 जून, 2025 से 10 अगस्त, 2025 तक प्रभावी रहेंगे। मित्तल ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर 76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की इमारत के आसपास आमतौर पर आम जनता, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों आदि द्वारा रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और आम जनता को कार्यालय आने में परेशानी होती है।