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Mohali News: चेक बाउंस मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया, अतिरिक्त जिला सेशन जज ने किया बरी

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मोहाली। निचली अदालत में 9 जून 2023 के निर्णय और आदेश को रद्द करने और दोषी को आरोपों से बरी करने के मामले की जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों में हुए समझौते के बाद दोषी जगबीर सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वर्तमान विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है, इसलिए न्याय के हित में समझौता शुल्क माफ किया जाता है। अपीलकर्ता के जमानत बांड रद्द किए जाते हैं। अदालत ने कहा कि दोषी जगबीर सिंह ने शिकायतकर्ता मनदीप सिंह को दो लाख रुपये नकद भी दिए हैं। यह भी सहमति है कि अंतरिम मुआवजे के रूप में निचली अदालत में जमा 60 हजार रुपये की राशि (6 नवंबर 2023 ) प्रतिवादी मनदीप सिंह को जारी किए जाएं।
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मनदीप सिंह ने जगबीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी शिकायतकर्ता को अच्छी तरह से जानता है। जगबीर सिंह ने उससे मैत्रीपूर्ण ऋण मांगा और उसने उसे मार्च 2018 में अपने सामान्य मित्रों राहुल की उपस्थिति में तीन लाख रुपये दिए। ऋण चुकाने के लिए जगबीर सिंह ने दो चेक जारी किए। एक चेक एक लाख रुपये और दूसरा दो लाख रुपये की राशि का था। जगबीर सिंह की ओर से दिए गए चेक बाउंस हो गए। जगबीर सिंह ने उन्हें फिर से चेक देने का आश्वासन दिया, लेकिन 29 नवंबर 2018 को चेक दोबारा बाउंस हो गया। नोटिस के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई। दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद आरोपी जगबीर सिंह को दोषी ठहराया गया और 9 जून 2023 के निर्णय और आदेश के तहत सजा सुनाई गई। इस फैसले के खिलाफ आरोपी जगबीर सिंह ने अतिरिक्त सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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