मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एरोट्रोपोलिस और इंडस्ट्रियल पार्क, सेक्टर-101, के विकास के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गमाडा के इन दोनों अहम प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत अवार्ड घोषित होने के बाद जमीन मालिकों को नकद मुआवजे के स्थान पर लैंड पूलिंग का विकल्प दिया था। सूत्रों के अनुसार, उस समय जमीन मालिकों को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर लैंड पूलिंग के आवेदन जमा कराने के निर्देश थे। कुछ जमीन मालिक कट-ऑफ तारीख से अनजान रहने के कारण तय समय के बाद कार्यालय पहुंचे।
इस स्थिति को देखते हुए मामले की सरकार स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद लैंड पूलिंग फॉर्म जमा करने की अवधि 25 फरवरी से बढ़ाकर 24 मार्च तक करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब जिन जमीन मालिकों ने अब तक एरोट्रोपोलिस और इंडस्ट्रियल पार्क, सेक्टर-101 के लिए अपने लैंड पूलिंग फॉर्म जमा नहीं किए हैं, वे गमाडा के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिन जमीन मालिकों ने पहले ही अपने फॉर्म जमा करवा दिए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। गमाडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बाद लैंड पूलिंग फॉर्म जमा करने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।