मोहाली। नगर निगम के अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सीमा विस्तार का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार चुनाव से पहले निगम का सीमा विस्तार हो जाएगा। सीमा विस्तार को लेकर कई सालों से निगम हाउस में पास प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा था। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने मोहाली नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र जारी किया है।
इसमें सीमा विस्तार प्रक्रिया से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह पत्र डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी के पंजाब सरकार को चेतावनी देने के एक सप्ताह बाद आया है। बेदी ने साफ कहा था कि यदि एक माह के भीतर सीमा विस्तार का निर्णय नहीं लिया गया, तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके बाद विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई तेज कर दी है।
नगर निगम ने सीमा विस्तार के प्रस्ताव को करीब चार साल पहले कांग्रेस सरकार के दौरान मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव में शहर के साथ सटे सबसे बड़े गांव बलौंगी, बलियाली, बड़माजरा, टीडीआई सिटी, सेक्टर-90, 91, 82 और अन्य क्षेत्रों को नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव था। हालांकि 2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह प्रक्रिया रुक गई।
कोर्ट में याचिका की थी दायर
सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की। इसके बाद उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को 25 मई तक अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाद में सरकार ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया था, इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने निगम कमिश्नर को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पत्र में विशेष रूप से राम कुमार द्वारा दायर कानूनी नोटिस का उल्लेख है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए रिपोर्ट बिना किसी देरी के भेजी जानी चाहिए।
यह मामला संज्ञान में है। इस पर कार्रवाई की जा रही है। - परमिंदर पाल सिंह, निगम कमिश्नर