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Mohali News: साढ़े 11 किलो गांजे सहित पकड़े गए दोषी को डेढ़ साल कैद, पांच हजार जुर्माना

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मोहाली। एनडीपीएस के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को डेढ़ साल की कैद अैर पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक महीना अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा दोषी संतोष कुमार उर्फ पगला निवासी कुडावाला डेराबस्सी को सुनाई गई है। संतोष कुमार पर साढ़े 11 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया था। उसके वकील ने अदालत में तर्क दिया कि संतोष अविवाहित है। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। इसलिए उसके खिलाफ उदारता दिखाकर कार्रवाई की जाए। वहीं, सरकारी वकील ने विरोध किया कि नशीले पदार्थों की तस्करी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसका असर बड़े पैमाने पर समाज पर पड़ रहा है। इसलिए दोषी उदारता दिखाना गलत होगा। आरोपी संगीन अपराध के शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद आरोपी संतोष कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए उसे डेढ़ की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो उसे एक महीने की और सजा काटनी पड़ेगी।
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यह है पूरा मामला
20 दिसंबर, 2021 को एएसआई परमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी डेराबस्सी-बरवाला चौक पर गश्त और असामाजिक तत्वों की जांच के सिलसिले में मौजूद थी। तभी करीब दोपहर साढ़े तीन बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि संतोष कुमार उर्फ पगला गांजा बेचने का आदी है और वह दूसरे राज्य से गांजा खरीदकर बेचता है। वह डेराबस्सी क्षेत्र में गांजा बेचने आ रहा है। अगर बस स्टैंड डेराबस्सी पर नाका लगाया जाए तो उसे गांजे सहित पकड़ा जा सकता है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड डेराबस्सी पर नाकाबंदी की गई। उसी दौरान एक व्यक्ति अपने सिर पर प्लास्टिक का थैला लेकर अंबाला की तरफ से आ रहा था, जिसने पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। एएसआई कुलदीप सिंह द्वारा पुलिस अधिकारियों की मदद से उससे पूछताछ की गई। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसके बैग से 11 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया था।
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