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Mohali News: अदालत ने केएलवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लाॅट खरीदने-बेचने पर लगाई रोक

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मोहाली। जिला अदालत ने केएलवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में प्लाॅट खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी है। यह प्रोजेक्ट 15 एकड़ 5 कनाल की विवादित जमीन पर बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता विनय सेठी और अश्विनी नागपाल ने अदालत में एक याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई कर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है।
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शिकायतकर्ता विनय सेठी ने बताया कि उन्होंने 2020 में इस जमीन का उसके 16 असली मालिकों के साथ सौदा किया था। इसके लिए उन्होंने 1.85 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से लिखित बयाना किया था। इसके लिए उन्होंने सभी हिस्सेदारों को उनके हिस्से के हिसाब से 48.32 लाख रुपये के बैंक चेक भी जारी किए थे। 1.68 लाख रुपये नकद भुगतान था था, बाद में इन सभी मालिकों ने 1.90 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से यह जमीन केएलवी दिव्या बिल्डर को बेच दी। इन्होंने शिकायतकर्ता के साथ किए समझौते को भी रद्द नहीं किया था।
बिल्डर की तरफ से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट लिया गया है, वह सर्टिफिकेट भी इसी शर्त पर दिया गया था कि इस केस का जो भी फैसला अदालत करेगी वह लागू होगा। जानकारी के अनुसार रियल स्टेट कंपनी की तरफ से अदालत में इस प्रोजेक्ट पर किए गए खर्च की दलील दी गई थी। अदालत ने माना कि बिल्डर को जमीन के विवादित होने का पता होने के बाद भी उसने यहां पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया है।
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