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Mohali News: जागरूकता सेमिनार में बाल मजदूरी और दुकानदारों की समस्याओं पर की चर्चा,

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खरड़। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी और व्यापार मंडल खरड़ ने राम भवन खरड़ में बाल मजदूरी और दुकानदारों की समस्याओं के संबंध में जागरूकता सेमिनार करवाया। इस अवसर पर डाक्टर गीतांजलि बाली एडवोकेट डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला अदालत मोहाली ने दुकानदारों को बाल मजदूरी के संबंध जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 18 साल तक के हर एक बच्चे के लिए निशुल्क लाजमी शिक्षा का प्रबंध सरकार ने किया है। 18 साल तक के बच्चों से किसी भी तरह की मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ बनें कानून में संशोधन करके 18 साल से कम उमर के बच्चों को काम पर लगाने पर पाबंदी लगाई हुई है।
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कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल की सजा हो सकती है। 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। बाल मजदूरी, बच्चों के नियमित स्कूल जाने में रुकावट बनती है जो उनके के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक तौर पर खतरनाक और नुकसानदेह होता है। उन्होंने दुकानदारों को अपील की कि बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार का सहयोग करें और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें। इस अवसर पर अलग अलग व्यापार एसोसिएशनों के सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर व्यापार मंडल से अशोक शर्मा, दीपक शर्मा प्रधान बार एसोसिएशन खरड़, जतिंदर सिंह सेक्टर व्यापार मंडल, पुनीत प्रधान केमिस्ट एसोसिएशन, पवन वर्मा गोल्ड स्मिथ एसोसिएशन, यश बंसल करियाना एसोसिएशन, राजिंदर अग्रवाल आड़ती एसोसिएशन, आशू चौहान एडवोकेट हाईकोर्ट और शशि जैन समेत कई लोग मौजूद रहे।
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