मोहाली। छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश में वीरवार को अतिरिक्त जिला सेशन जज ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी संजय कुमार को धारा-376ए, बी और 511 में दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में सोहाना थाने में पीड़ित बच्ची के पिता ने केस दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया था कि आठ अक्तूबर 2019 को वह काम से बाहर गए थे। दशहरा होने के चलते उनके साथ रहने वाले लोग भी मेले में गए हुए थे। इस दौरान उनकी पत्नी ने बच्ची को कोई सामान लेने के लिए दुकान पर भेजा। इस दौरान आरोपी उसकी बच्ची को अपने साथ ले गया। तो पत्नी ने उसे बताया कि आरोपी ने बच्ची के मुंह में कपड़ा डाला हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर आरोपी पर पड़ गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी बच्ची को बचाया। वहीं, संजय कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो और दुष्कर्म की कोशिश के तहत केस दर्ज किया था। इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी को काबू कर लिया गया था।