मोहाली। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों के बाद अब इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी की भी गैर कानूनी तरीके से जिले में एंट्री नहीं होने दी जाएगी।
जिले के सभी मेन एंट्री प्वाइंटों पर प्रशासन की नजर रहेगी। सरकार द्वारा तय स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपीज) के पालन करने पर एंट्री होगी। वहीं, इस संबंधी सारा रिकॉर्ड जुटाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह दावा जिले के डीसी गिरीश दियालन की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में एंट्री के लिए किसी अन्य पास की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि कोवा एप द्वारा तैयार पास ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा हर चेक पोस्ट पर डाटा एंट्री आपरेटर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा तकनीकी जानकारी रखने वालों की सहायता भी ली जाएगी। बार्डर पर तैनात स्टाफ ही लोगों को मौके पर एप डाउनलोड करवाएगा। इसके अलावा एंबुलेंस सेवा भी तैयार रखी जाएगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
नई एडवाइजरी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आवाजाही के किसी भी साधन से पंजाब आता है। तो पंजाब में एंट्री करते समय उसकी डॉक्टरी जांच होगी। वहीं, उसे पंजाब आने से पहले अपने मोबाइल में कोवा एप डाउनलोड करनी होगी। इसके अलावा अपने साथ आने वाले प्रत्येक पारिवारिक सदस्य की जानकारी रजिस्टर करनी होगी। यह रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर अपने निजी वाहन की विंड स्क्रीन पर लगानी होगी। यदि सार्वजनिक वाहन का प्रयोग कर रहेे हों तो अपने मोबाइल में कोवा एप डाउनलोड करके रखें।
ऐसे लागू होगा क्वारंटीन का नियम
मोहाली में बाहर से आने वाले सारे लोगों को अब 14 दिन के लिए स्व क्वारंटीन रहना होगा। उन्हें अपनी सेहत संबंधी कोवा एप पर अपडेट करना होगा या फिर 112 पर कॉल करनी होगी। यदि कोविड-19 का कोई लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत 105 पर फोन करना होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन व सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा।