मोहाली। नगर निगम ने लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन अभियान शुरू कर दिया है। विशेष रूप से उन वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को निशाने पर लिया है, जिन्होंने बार-बार नोटिस और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया। नगर निगम की ओर से पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 138-सी के तहत ऐसे बकायादारों को सीलिंग नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की पूरी राशि जमा करने के लिए अंतिम रूप से तीन दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित संपत्तियों को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सील कर दिया जाएगा।
निगम ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति सील होने के बाद अंदर रखे सामान, स्टॉक या मशीनरी को होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी मालिक या कब्जाधारी की होगी। निगम को कानून के तहत यह अधिकार है कि वह बकाया टैक्स की वसूली के लिए ऐसी संपत्तियों को सार्वजनिक नीलामी के जरिए बेच सके। इसमें टैक्स राशि के साथ-साथ 20 प्रतिशत तक का जुर्माना और 1 अप्रैल 2014 से वसूली की तारीख तक 18 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाएगा। यह कार्रवाई एसएएस नगर के विभिन्न फेजों और सेक्टरों में स्थित प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों पर केंद्रित है, जिनकी सूची नगर निगम द्वारा तैयार की जा चुकी है। निगम ने सभी बकायादार करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे तुरंत नगर निगम भवन, सेक्टर-68 मोहाली स्थित प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में या एम-सेवा एप के माध्यम से बकाया राशि जमा कराएं।