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अवैध माइनिंग रोकने के लिए डीसी ने दिए 5 आदेश

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मोहाली। कंडी एरिया में हो रही अवैध माइनिंग को लेकर कई गांवों ने आवाज बुलंद की है। माजरी ब्लॉक के तीन गांवों के लोग शनिवार से धरने पर बैठे हैं जिसके चलते अब प्रशासन हरकत में आ गया है। डीसी गिरीश दयालन ने सोमवार को कंडी एरिया के गांवों की पंचायतों और संबंधित विभागों के साथ मीटिंग कर अवैध माइनिंग रोकने के लिए 5 अहम आदेश जारी किए हैं।
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कंडी एरिया में हो रही अवैध सैंड माइनिंग को लेकर माजरी ब्लॉक के तीन गांव अभीपुर, मियांपुर झंगर और खदरी के लोग धरने पर बैठे हैं। तीन गांवों का यह धरना गांव खदरी में शनिवार से चल रहा है। ग्रामीणों ने अवैध सैंड माइनिंग करने वाले वाहनों को रोका था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से नाराज होकर ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया। इसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है।
सोमवार को डीसी ने इन गांवों की पंचायतों सहित माइनिंग डिपार्टमेंट और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सोमवार शाम को हुई इस मीटिंग में डीसी ने अवैध माइनिंग पर लगाम लगाने के लिए 5 अहम निर्देश जारी किए। इसमें क्रशरों की जांच, वाहनों के परमिट, टैक्स व ओवरलोडिंग की जांच, वाहनों को जब्त करना, अवैध माइनिंग वाली जगह के मालिक की जिम्मेदारी तय करना, पंचायतों, पंचायत सेक्रेटरी और बीडीपीओ की जिम्मेदारी तय करना और आरटीए व पुलिस के नाके लगाना शामिल है।
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डीसी के इन आदेशों के बावजूद ग्रामीणों ने देर शाम तक धरना नहीं हटाया था। ग्रामीणों का कहना है कि ये अनिश्चितकालीन धरना तब तक चलता रहेगा जब तक प्रशासन के आदेशों का असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आएगा। इस मीटिंग में तीनों गांवों की पंचायत के अलावा एडीसी साक्षी साहनी, एसडीएम खरड़, पंचायत विभाग और माइनिंग डिपार्टमेंट व जिला पुलिस के अधिकारी शामिल थे।
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अवैध माइनिंग रोकेने के लिए डीसी ने ये दिए 5 आदेश
- सभी क्रशरों के स्टॉक इन्वेंट्री, इलेक्ट्रिसिटी व ग्राउंड वाटर यूज की जांच की जाए।
- बजरी व रेत ले जाने वाले वाहनों के कामर्शियल परमिट, ओवरलोडिंग व इंटरस्टेट टैक्स की चेकिंग की जाए।
- अवैध माइनिंग के चलते जब्त किए गए वाहनों को उनकी मौजूदा एक्स शोरूम प्राइज का 50 प्रतिशत जमा करवाने पर ही छोड़ा जाए।
- जिस जमीन पर अवैध माइनिंग हो रही है उसके मालिक सहित पंचायत, पंचायत सेक्रेटरी और बीडीपीओ को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
- आरटीए और पुलिस स्पेशल नाके लगाकर अवैध माइनिंग रोकने के लिए गाइड लाइन फॉलो करें।
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