मोहाली। खरड़ सिटी पुलिस ने 12 फरवरी को हथियार रखने के आरोप में एक छात्र को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी अरविंद सोढी निवासी फिरोजपुर से तीन .32 बोर की पिस्टल 10 कारतूस और एक कट्टा .315 बोर, पांच कारतूस बरामद हुए थे। आरोपी ने एक अप्रैल को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। इसे मंजूर करते हुए अदालत ने 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करवाने का आदेश दिया है।जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल, 2023 को सीआईए खरड़ में कार्यरत सब इंस्पेक्टर गुरप्रताप सिंह को उक्त आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। जब उन्होंने बताए गए ठिकाने पर दबिश दी तो उसके बैग से हथियार बरामद हुए थे। इस मामले में अरविंद के वकील ने अदालत में दलील दी है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वह अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी उससे कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है। इससे उसकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है।
इसके जवाब में सरकारी वकील ने दलील दी है कि आरोपी पर गंभीर आरोप लगे हैं। इनकी अभी जांच की जा रही है। अगर उसे जमानत मिलती है तो वह मामले में जांच एजेंसी और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने शर्त लगाई है कि आरोपी को हर तारीख पर अदालत में पेश होना होगा। वह गवाहों से किसी भी प्रकार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह अदालत से मंजूरी लिए बिना विदेश नहीं जाएगा।