स्कूल बसों में बच्चों के सफर को सुरक्षित बनाने के प्रयास के तहत जिला प्रशासन ने वीरवार को स्कूली बसों पर शिकंजा कसा। एसडीएम लखमीर सिंह की अगुवाई में पुलिस, शिक्षा विभाग व डीटीओ आफिस की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर बसों की चेकिंग की। इस दौरान 303 स्कूल बसों को चेक किया गया। इनमें से 58 बसों के चालान किए गए, जबकि तीन बसों को कागज न होने के चलते जब्त कर लिया गया।
जानकारी के मुताबिक, जिन स्कूल बसों को जब्त किया गया है। उनमें फेज-10 स्थित डीएवी स्कूल बस, सेक्टर-66 शिशु निकेतन स्कूल बस शामिल है। इसके अलावा मोहाली शहर में 124 बसों की चेकिंग की गई। जिनमें से 25 के चालान किए गए। डीएसपी ट्रैफिक अमरोज सिंह ने बताया कि डेराबस्सी में 25 स्कूल बसों की चेकिंग की गई। एक बस का चालान किया गया। लालड़ू में 22 बसों की चेकिंग की गई व पांच बसों के चालान किए गए। मुल्लांपुर में सात बसों की चेकिंग की गई। जिनमें से दो के चालान किए गए। लांडरां में 26 बसों की चेकिंग की गई व सात बसों के चालान किए गए। जीरकपुर में 46 बसों की चेकिंग की गई। वहीं, पांच बसों के चालान किए गए। इसी तरह कुराली में 35 बसों की चेकिंग के बाद 11 बसों के चालान किए गए। खरड़ में 30 बसों की चेकिंग के बाद दो के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि सेफ स्कूल वाहन स्कीम के तहत निर्देश दिए गए हैं। जिसे सभी स्कूलों को पूरा करना होगा। इसी कार्रवाई को पक्का करने के लिए यह कार्रवाई की गई।
यह शर्तें पूरी करनी होगी स्कूल बसों को
1. स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए
2. स्कूल बस के आगे और पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए
3. यदि बस किराए पर हो तो उस पर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए
4. बस पर फास्ट एड बॉक्स व बस के स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर लिखा होना चाहिए।
5. बस चालक के पास कम से कम पांच साल का तर्जुबा होना चाहिए। उसके के पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए।
6. बस के कंडक्टर व ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना जरूरी है।
7. समय समय पर ड्राइवर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए।
8. यदि बस केवल लड़कियों के लिए प्रयोग होती तो उस पर लेडी अटेंडेंट लिखा होना जरूरी चाहिए।