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मृतक के परिवार को मिलेंगे 21.70 लाख रुपये

Wed, 11 May 2016 12:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली
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लाोक अदालत
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तीन साल पहले ट्रैक्टर के नीचे आने से भड़ौजियां निवासी मेजर सिंह (35) की मौत हो गई थी। इस मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए पीड़ित के परिवार को 21 लाख 70 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस संबंध में मृतक की पत्नी बलविंदर कौर व उसके पारिवारिक सदस्यों ने कोर्ट में केस दायर किया था। जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर 2013 को करीब एक बजे मेजर सिंह नौकरी करके बाइक से आ रहे थे। वह इलेक्ट्रिशन का काम करते थे। जब वह भड़ौजियां के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मेजर सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इसी बीच ट्रैक्टर के पिछले टायर मेजर सिंह के ऊपर से गुजर गए। गंभीर हालत में मेजर सिंह को जीएमसीएच-16 में भर्ती करवाया गया। लेकिन, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शी परमिंदर सिंह व केवल सिंह ने पुलिस को बताया कि गुरमीत सिंह गलत तरीके से ट्रैक्टर चला रहा था। इसके बाद थाना मुल्लांपुर गरीब दास में आरोपी पर केस दर्ज हुआ था।
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बीस हजार रुपये महीने था कमाता
जानकारी के मुताबिक जब मेजर सिंह की मौत हुई थी तो उनकी उम्र 35 साल थी। वह महीने के 15 से 20 हजार रुपये कमाते थे। वहीं, पत्नी समेत पांच लोग उस पर निर्भर थे। इसके चलते उन्होंने 50 लाख के मुआवजे के लिए आवेदन किया था।
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