मोहाली। वीआईपी जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक और अहम फैसला लिया है। जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी रास्ते से जिले में एंट्री नहीं कर पाएगा। बल्कि इसके लिए हाईवे निर्धारित किए गए हैं। वहां पर बनाई गई चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग के बाद ही उनकी एंट्री होगी। यदि किसी में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन या आइसोलशन केंद्र में भेजा जाएगा। वहीं, बाहरी राज्यों के लोग जिले से होकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वह मोहाली में नहीं ठहर पाएंगे। इस संबंधी डीसी कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहाली गिरीश दियालन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, लोगों से सहयोग की अपील की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से जिले में दाखिल होने के लिए लोगों को अब गांव सिसवां में सिसवां बद्दी हाईवे पर इंटर स्टेट हाईवे चेक प्वाइंट स्थापित किया गया है। हरियाणा जिले से दाखिल होने वालों के लिए सेखों वेक्वेंट हाल, जीरकपुर और पंचकूला हाईवे के नजदीक हाईवे पर इंटरस्टेट सीमा चेक प्वाइंट स्थापित किया गया है। हरियाणा से जिले में दाखिल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय चेक प्वाइंट अंबाला से नारायणगढ़ हाईवे पर अंबाला से चंडीगढ़ हाईवे झरमड़ी लालड़ू में स्थापित किया गया है। इसी तरह पीरमुच्छला, टी-प्वाइंट अंटाला, बरवाला रोड रबहरा मोड़, मुबारिकपुर और हरमिलाप नगर बलटाना में अलग-अलग सड़कों पर इंटर स्टेट बार्डर चेक प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। नोडल अफसर साधारण ऑपरेटिंग विधि अनुसार http://covid.punjab.gov.in/policereg पर आने वाले यात्रियों के डाटा की एंट्री यकीनी बनाएंगे।
जिले में इस तरह होगी चेकिंग
डीसी ने आदेश में कहा है कि सिविल सर्जन जिले में दिन-रात एंट्री करने वाले बिंदुओं पर मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर नियुक्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति स्क्रीनिंग के दौरान संदिग्ध पाया जाता है तो उस व्यक्ति को नजदीकी सब डिवीजन अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो नोटिफाई आइसोलेशन केंद्र में भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के बारे में एकत्रित किए गए आंकड़े भेजेंगे। कम से कम 14 दिन के लिए ऐसे व्यक्तियों की निगरानी को यकीनी बनाने के पंजाब के दूसरे जिले में संबंधी डीसी के पास जाएंगे।
प्रवासियों के लिए निर्धारित होगी अलग जगह
डीसी ने अपने आदेश में प्रवासियों के राज्य में आने की स्थिति में गांव में एक अलग क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि प्रवासी मजदूर सामाजिक दूरी के निर्देश की पालना करते हुए निर्धारित जगह में रहेंगे। वहीं, यात्रा करने के लिए अधिकारित जो व्यक्ति और पड़ोसी राज्यों से इस जिले के माध्यम से दूसरे राज्यों की यात्रा कर रहे हैं, उन्हें जिले में ठहरने की आज्ञा नहीं है। हालांकि जिले में आने वाले माल वहानों पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उनकी जांच जरूरी होगी।