जिला प्रशासन ने कई पाबंदियों के साथ जीरकपुर और डेराबस्सी के बाजार को सुबह सात बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमित प्रदान कर दी है। यह बाजार रोटेशनल सिस्टम से खुलेगा। सम संख्या वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और विषम संख्या वाली दुकानों को मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खोला जा सकेगा।
रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। इसके साथ ही सैलून, स्पा सेंटर, बार्बर शॉप खोलने पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। जिला मोहाली के डीसी द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार आवश्यक सामान लेने के लिए एक घर से एक ही व्यक्ति जा सकेगा। इसके साथ ही 65 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति और बच्चों को घर से निकलने की छूट नहीं प्रदान की गई है।
इतना ही नहीं यदि किसी को सामान लेना है तो उसे पैदल या साइकिल पर ही आना होगा। जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह छूट दी गई है। हालांकि इसमें यदि गड़बड़ी पाई गई तो इस छूट को वापस भी लिया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा जीरकपुर में बाजार को खोलने के लिए जो नया सिस्टम तैयार किया गया है उसके लिए बाकायदा दुकानदारों की लिस्ट ली गई है।
लोगों का सहयोग जरूरी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें लोगों का सहयोग आवश्यक है। एसडीएम कुलदीप बावा ने बताया कि जीरकपुर में दी जाने वाली इस छूट में कई नियम और शर्तें हैं। इसमें दुकानदारों को स्पष्ट किया गया है कि वह अपनी दुकानदारी के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही यदि कोई मास्क नहीं लगाकर आता है तो उसको सामान नहीं देंगे।
दुकानदारों से यह भी कहा गया है कि वह रोटेशन का ध्यान रखेंगे। इसमें दुकानदारों को आधे कर्मचारियों में ही काम चलाने के लिए कहा गया है। जीरकपुर में आम लोगों के लिए नियम है कि एक घर से एक ही व्यक्ति सामान लेने जा सकेगा। इसके साथ ही वह मास्क और ग्लव्ज पहनेगा और दुकान पर पहुंचने पर सामाजिक दूरी का पालन करेगा यदि ऐसा नहीं किया गया तो मामला तक दर्ज किया जा सकता है।
सैलून और रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे
जीरकपुर और डेराबस्सी में सैलून और बार्बर शॉप खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। इसके पीछे कारण है कि ऐसी सेवाओं में एक व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है। इसके साथ ही शॉपिंग के लिए एक घर से सिर्फ एक व्यक्ति को ही बाहर जाने की इजाजत दी गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी ही की जा सकेगी।
गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर
डीसी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इलाके के डीएसपी और एसडीएम की जिम्मेदारी होगी कि वह इलाकों में सम और विषम के नियमों का पालन करवाएं। इसके साथ ही दुकानों के बाहर सामाजिक दूरी के नियम को न तोड़ने दिया जाए। इसके साथ ही यदि 11 बजे के बाद कोई बाहर बिना कारण दिखाई दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।