मोहाली। सेक्टर-68 स्थित पंचम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के फ्लैट मालिकों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने हालिया फैसले में उन फ्लैट मालिकों को सेल डीड, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मॉर्गेज और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिन पर प्राधिकरण का कोई बकाया नहीं है। फ्लैट मालिक लंबे समय से रजिस्ट्री, मालिकाना हक के हस्तांतरण और बैंकों से ऋण लेने में आ रही दिक्कतों को लेकर अनुमति की मांग कर रहे थे। गमाडा के इस फैसले से उन निवासियों की वर्षों पुरानी परेशानी दूर होने की उम्मीद है, जिन्होंने सभी देय भुगतान पूरे कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार गमाडा ने सेक्टर-68 में पंचम सोसाइटी को लगभग 42,600 वर्ग गज जमीन आवंटित की थी। किस्तों का भुगतान समय पर न होने के कारण आवंटन रद्द कर दिया गया था। बाद में सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने बकाया राशि प्रोराटा आधार पर वसूल कर कन्वेयंस डीड के जरिए व्यक्तिगत मालिकाना हक देने की अनुमति दी। जिन सदस्यों ने बकाया जमा कर कन्वेयंस डीड करवाई, उन्हें ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ जारी कर दिए गए हैं। अब वे संपत्ति संबंधी लेन-देन कर सकेंगे। जिन फ्लैट मालिकों ने अभी तक बकाया नहीं चुकाया है, वे डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं। प्राधिकरण उनकी बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई भी कर रहा है।