जीरकपुर। शहर में मकान मालिकों के लिए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
जीरकपुर नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को एक सप्ताह के भीतर नजदीकी थाने में इनका पूरा विवरण देना होगा। यह आदेश उन मकान मालिकों पर भी लागू है जिन्होंने पहले से किरायेदार या नौकर रखे हैं, पर विवरण नहीं दिया। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। जिले में दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी और कामकाज के लिए आते हैं। यह आदेश 19 अगस्त से 18 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।