मोहाली। जिला प्रशासन ने शहर में चल रहे पीजी, घरों में काम करने वाले नौकरों और किराएदारों का पूरा विवरण निकट पुलिस स्टेशनों में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश जारी किए। आदेशों में कहा गया है कि अगर 11 जून से 10 अगस्त तक इस संबंधी लोगों ने किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट का विवरण जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आदेशों में कहा गया है कि जिला मोहाली की सीमा के भीतर स्थित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, जो अपने घर में किसी किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट को रखता है, वह एक सप्ताह के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को इसका पूरा विवरण देना सुनिश्चित करेगा। यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने पुलिस को किराएदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण नहीं दिया है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि अन्य राज्यों एवं बाहरी जिलों से बहुत से लोग नौकरी/काम आदि के लिए जिले में आते हैं। शिक्षण संस्थाओं और संगठनों में अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से आए विद्यार्थी, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों/व्यवसायों से जुड़े लोग तथा कॉल सेंटरों में सेवाएं देने वाले कर्मचारी भी किराये पर रह रहे हैं। इनमें से कई व्यक्तियों की नशीले पदार्थों, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि होती है। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस के पास दर्ज नहीं कराते जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है।