मोहाली। जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन की पाबंदियां और बढ़ा दी हैं। इसके तहत अब इंडोर और आउटडोर में 300 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। हालांकि इस संबंधी भी कोविड प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी के 60 फुट रखने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह धारा-144 के तहत गैर जरूरी आवाजाही रात 10 बजे से सुबह तक बंद रहेगी। हालांकि जरूरी गतिविधियां, सामान की ढोने और सरकारी कामकाज की आज्ञा रहेगी। वैक्सीन, सेहत यंत्र और टेस्टिंग किट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। इसी तरह स्कूल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोचिंग संस्थान आदि को बंद रखने की हिदायत दी है, जबकि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई जारी रहेगी। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज रोजाना काम करेंगे। इसी तरह सभी बार, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, मॉल रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं सरकारी या निजी संस्थानों में उस व्यक्ति को सेवा मिलेगी जो कि मास्क पहनकर आएगा। यह नियम विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर भी लागू रहेंगे। वहीं विमानों में हवाई यात्रा के लिए जिन्हें दोनों टीके लगे होंगे और 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट होगी वहीं हवाई यात्रा कर सकते हैं।