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डीएसपी अतुल सोनी की मुश्किलें बढ़ीं, पंजाब पुलिस भी गंभीर, सस्पेंड करने की सिफारिश की

Sat, 25 Jan 2020 04:32 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली ( पंजाब)
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डीएसपी अतुल सोनी
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पत्नी पर गोली चलाने के मामले में अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी डीएसपी अतुल सोनी की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं। पंजाब पुलिस ने भी डीएसपी के इस रवैये को गंभीरता से लिया है और इसेे आपराधिक किस्म का रवैया और आचरण बताया है। इसके साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय विभागीय कार्रवाई कर डीएसपी को सस्पेंड करने की सिफारिश भी की है।

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इसका खुलासा पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस में सुधारात्मक तरीकों की व्यवस्था की जा रही है। जिससे ऐसे व्यक्ति की पड़ताल कर उन्हें सुधारा जा सके।

जानकारी के मुताबिक जिला अदालत में डीएसपी अतुल सोनी की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक डीएसपी का फोन तक बंद आ रहा है। सूत्रों की मानें तो डीएसपी अब हाईकोर्ट की शरण लेंगे।
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जिक्रयोग है कि पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने अतुल सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (हमला), 307 (हत्या का प्रयास), 498-ए (घरेलू हिंसा) और आर्म्स एक्ट के तहत फेज-8 थाने में केस दर्ज किया हुआ है। केस दर्ज होने के अगले दिन ही पत्नी ने एफिडेविट जारी कर दिया था कि पुलिस ने खुद ही फायरिंग वाली बात एफआईआर में दर्ज कर ली है। इसके बाद डीएसपी ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जो कि अब खारिज हो चुकी है।

हालांकि पुलिस का कहना है कि सोनी की पत्नी ने खुद लिखित में शिकायत दी थी। उनके पास हथियार को सुपुर्द करने के समय की वीडियो भी है। हथियार के बारे में अभी जानकारी हासिल करनी है। वहीं, जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें गिरफ्तारी पक्की बनती है।

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