मोहाली। युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में नामजद गिरफ्तार पास्टर बजिंदर सिंह मंगलवार को अदालत में पेश हुए। अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर करके अदालत को बताया कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे, जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी।
उन्होंने अदालत को बताया कि बजिंदर सिंह ने कभी भी अदालत में पेश होने के लिए टाल मटोल नहीं किया है, न ही कभी अदालत को गुमराह किया। दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द करते इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है।