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Mohali News: नगर परिषद ने वीआईपी रोड पर अवैध रूप से बनी छह इमारतें को सील किया

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जीरकपुर। शहर में लंबे समय से नियम तोड़कर किए गए अवैध निर्माण की शिकायतें आए दिन सामने आ रही थी और लोगों की ओर से नगर परिषद के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर संज्ञान लेते हुए वीरवार को नगर परिषद के अधिकारियों ने अपनी पावर दिखाते हुए विराम लगा दिया और वीआईपी रोड पर नियम तोड़कर अवैध रूप से बनाई गई छह इमारतों को सील किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक करीब दो महीने से अवैध निर्माण के मामले सामने आ रहे थे, क्योंकि यहां के वीआईपी रोड, बलटाना, ढकोली, लोहगढ़ और पीरमछला क्षेत्र में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा था और निर्माणकर्ताओं की ओर से ढाई मंजिल के रिहाइशी नक्शे पास करवाकर एक से दो मंजिल ज्यादा बना ली जाती है और कई लोगों की ओर से तो कोठियों का नक्शा पास करवाकर पीजी बना लिए गए थे और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वीआईपी रोड पर बनाए जा रहे अवैध पीजी में एक-एक इमारत में 15 से लेकर 50 तक कमरे बनाए जा रहे थे। इस संबंधी आसपास के लोगों की ओर से नगर परिषद अधिकारियों को शिकायतें भी की जा रही थी। लेकिन नगर परिषद अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही थी। लेकिन यह मुद्दा अखबारों में उठाए जाने के बाद अधिकारियों द्वारा सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई की गई है और वीआईपी रोड पर छह बिल्डिंगों को सील किया गया और जल्द ही नगर परिषद द्वारा ढकोली व पीरमुछल्ला क्षेत्र में भी कुछ बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
वीरवार को कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक पथरिया एटीपी सरबजीत सिंह, सुखविंदर सिंह एसडीओ के साथ ड्राफ्ट्समैन पंकज सिंगला, पंकज चौधरी, पुनीत सिंगल के अलावा बिल्डिंग इंस्पेक्टर शिवानी बंसल और नगर परिषद की अतिक्रमण विरोधी विंग की टीम भी शामिल थी। नगर परिषद की ओर से इन इमारतों को सील करके इन पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं और चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन करते हुए दोबारा यहां पर निर्माण किया गया तो आपराधिक धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाइलॉज की क्लास 3.14.7 के अनुसार प्लाॅट को अगले आदेशों तक सील ही रखा जाएगा।
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कोट्स

लंबे समय से अधूरे नक्शे पास करवाकर किए गए अवैध निर्माणों की शिकायतें मिल रही थीं। कोठी का नक्शा पास करवाकर पीजी बनाए थे, इन्हें सील किया है। इसके अलावा बिजली विभाग के एक्सईएन को लिखित में भेजा है कि ऐसा करने वालों को बिजली कनेक्शन न दें और जिनके पास हैं उन्हें काट दें। जिन इमारतों को सील किया है अगर वहां कोई काम किया जाता है तो इनके खिलाफ आपराधिक धारा में कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि वह नियमों के अनुसार ही निर्माण करें और कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो पहले परिषद से रिकाॅर्ड चेक करवाए। -अशोक पथरिया, ईओ, नगर परिषद जीरकपुर
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