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Mohali News: मोहाली कोर्ट ने अकाली नेता की गिरफ्तारी को बताया गैर-कानूनी, तत्काल रिहाई के दिए आदेश

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मोहाली। मोहाली की जिला अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता और मुल्लांपुर दाखा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जसकरनजीत सिंह देओल की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देकर उनकी तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में विफल रही, जो संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) सर्विशा शर्मा की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के वकील एचएस धनोआ ने अदालत में दलील दी कि मोहाली के मटौर थाना पुलिस ने जसकरनजीत देओल को लुधियाना से हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है।
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वकील ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपी को निर्धारित 24 घंटे की अवधि के बाद अदालत में पेश किया, जो कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी कर कहा कि किसी भी आरोपी को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के कारण बताना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा कि आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। इन टिप्पणियों के आधार पर अदालत ने जसकरनजीत सिंह देओल की तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए।

उधर, मामले को लेकर अकाली दल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता और वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा है और जसकरनजीत देओल केवल दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाने की कोशिश कर रहे थे।
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