मोहाली। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। फेज-7 के गुरु नानक अमर कॉलोनी सेक्टर-57 में सांझ केंद्र सब-डिवीजन नंबर-1 की तरफ से एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें इलाके के लोगों को कम उम्र में शादी न करने और इससे जुड़ी कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार की अगुवाई कर रहे एएसआई रणबीर सिंह ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी भारतीय कानून के तहत अपराध है।
अगर कोई ऐसा करता है या उसमें सहयोग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने लोगों को उदाहरणों के साथ समझाया कि कम उम्र में विवाह न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। इस मौके पर फेज-1 थाने से पुलिसकर्मी साहिल सैनी और कमेटी सदस्य आरपी वालिया भी मौजूद रहे। दोनों ने लोगों से अपील की कि यदि उनके आसपास इस तरह का कोई मामला सामने आता है, तो वे तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचना दें।