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Mohali News: हत्या के जुर्म में व्यक्ति को आजीवन कारावास

Thu, 30 Oct 2025 02:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
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50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। स्थानीय अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को अपने रिश्तेदार की पत्थर से मारकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है जिसमें आरोपी सीतागुल शेख को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे। सीतागुल को 2021 में शहर खरड़ पुलिस ने लेबर चौक के पास अबू तालिब की हत्या का दोषी ठहराया था।
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पुलिस चार्जशीट के अनुसार हत्या की घटना के बाद मृतक की पहचान अबू तालिब उर्फ जुला के रूप में हुई थी, जो गांव नटुनतिर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल और खानपुर (खरड़) का निवासी था। अबू तालिब और उसके रिश्तेदार आरोपी सीतागुल शेख ने 18 मार्च 2021 की रात पहले एक साथ शराब पी थी और इसी दौरान दोनों के बीच बहस हुई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सीतागुल ने अबू तालिब के सिर पर बड़ा पत्थर फेंककर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के गांव नतुनतिर का रहने वाला और किराए पर खानपुर के रहने वाला आरोपी सीतागुल शेख ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया था कि अबू तालिब उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था, जिसके चलते दोनों के बीच बहस हुई और उसने पत्थर फेंककर उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने पहले इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और बाद में जांच के बाद पुलिस ने हत्यारे सीतागुल शेख को गिरफ्तार कर लिया था।
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